नागरिक अधिकार
आपके अधिकार
- आपकी थाने पर दी गई सूचना पर एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. नि:शुल्क दर्ज की जाती है व इसकी एक प्रति आपको नि:शुल्क प्रदान कर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।
- थाने पर दी गई किसी सूचना / प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें।
- पुलिस दूसरे थाने की घटना / गलत सूचना कहकर आपकी एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
- आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें की विवेचना समाप्त होने पर परिणाम की लिखित सूचना आपको निशुल्क प्रदान की जाती है।
- मृतक के परिवार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- पुलिस आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
- गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपना वकील रखने का अधिकार है तथा यह पुलिस का दायित्व है कि वह आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके परिजनों को दें।
- महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती है। (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी)
- बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जायेगा।
- आपसे पूछताछ करने वाले जनपदीय कार्यकारी अधिकारी वर्दी में होंगे और उनके नेम प्लेट साफ प्रदर्शित होंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय अपना पहचान पत्र अवश्य साथ रखेंगें।
नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें
- पासपोर्ट,शस्त्र लाइसेंस,पी.वी.आर., एम.वी.आर., जी.आर., सी.वी.आर., कार्यक्रमों के आयोजन सम्बनधी प्रार्थना पत्र आदि के सत्यापन के लिये आवेदक को थाने आने की अवश्यकता नहीं है।
-
यातायात चालान सम्बन्धी सभी कागजातों का शमन क्षेत्राधिकारी कार्यालय / अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 07 कार्य दिवस के अन्दर होता है तथा बाद शमन कागजात भी वहीं से प्राप्त होते हैं। थाना स्तर के कर्मचारी द्वारा थाने पर अनावश्यक रूप से आपको बुलाया नहीं जायेगा।
प्रत्येक थाने पर प्रत्येक माह में 02 बार थाना दिवस का आयोजन होता है जिसमें राजस्व विभाग के साथ- साथ विद्युत,नगर निगम, जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। ऐसी जन समस्यायें, जिनका निराकरण पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागों के समन्वय से ही हो सकता है, उनसे सम्बन्धित आवेदन थाना दिवस पर ही किया जाये।
जनता की सेवाओं हेतु निर्धारित समयावधि
अपराधों का पंजीकरण
थाना स्तर पर
तत्काल
अन्य कार्यालय स्तर पर
अपेक्षित नहीं
उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही
थाना स्तर पर
07 कार्य दिवस
(जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घण्टा)
अन्य कार्यालय स्तर पर
- थाना स्तर पर प्रेषण हेतु 02 कार्य दिवस / जान को खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में तत्काल
- थाने से प्राप्त जांच आख्या के परीक्षण हेतु प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी के स्तर पर - 03 कार्य दिवस
गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही
थाना स्तर पर
तत्काल
अन्य कार्यालय स्तर पर
तत्काल
(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में १८ और १८ साल से कम उम्र वाले अवयस्क के गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत एफ.आई.आर रजिस्टर्ड होगे सक्षम धाराओ पर |)
शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु समय सीमा
थाना स्तर पर
एक सप्ताह
अन्य कार्यालय स्तर पर
डी.सी.आर.बी. 04 कार्य दिवस पुलिस कार्यालय - 04 कार्य दिवस
(थाना सहित कुल 15 कार्य दिवस)
पासपोर्ट सत्यापन
थाना स्तर पर
07 कार्य दिवस
पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र का पार्ट-ए 01 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित थाने को प्रेषित किया जायेगा। थाने द्वारा जांच हेतु नियत 07 दिवस मे ही स्थानीय अभिसूचना इकाई से भी आख्या प्राप्त की जायेगी। सामान्यत: स्थानीय अभिसूचना इकाई की जांच अभिलेखों के आधार पर की जायेगी। विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मौके पर जाकर जांच की जायेगी।
अन्य कार्यालय स्तर पर
- नोडल अधिकारी द्वारा पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 01 दिन के अन्दर पार्ट-ए सम्बन्धित थाना को तथा पार्ट -बी अभिसूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- थाना मुख्यालय, 10 दिन के अन्दर सत्यापन का कार्य पूर्ण करेगा।
- थाना / अभिसूचना के सत्यापन के बाद नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 04 दिन के अन्दर वापस पासपोर्ट कार्यालय को टिप्पणी के साथ भेजा जायेगा।
- (कुल 15 दिवस)
चरित्र सत्यापन ( ठेकेदारों हेतु)
थाना स्तर पर
10 कार्य दिवस
अन्य कार्यालय स्तर पर
- जिलाधिकारी / अन्य कार्यालय से प्राप्ति के एक दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जायेगा।
- थाने से वापस आने के बाद स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल.आई.यू) कार्यालय स्तर पर - 03 कार्य दिवस
- क्षेत्राधिकारी कार्यालय - 03 कार्य दिवस
- डीसीआरबी - 03 कार्य दिवस
- पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 05 दिन के अन्दर वापस सम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा।
(कुल 25 कार्य दिवस)
पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति दिया जाना
थाना स्तर पर
03 कार्य दिवस
अन्य कार्यालय स्तर पर
थाने को भेजने में 02 कार्य दिवस वापस आने पर कार्यवाही - 03 कार्य दिवस
अग्निशमन द्वारा एन.ओ.सी.
थाना स्तर पर
15 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु 02 कार्य दिवस के अन्दर निर्णय लिया जायेगा।)
अन्य कार्यालय स्तर पर
क्षेत्राधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय - 05 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु - 02 कार्य दिवस के अन्दर)
थाना स्तर पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही
थाना स्तर पर
07 कार्य दिवस
(जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घण्टा)
अन्य कार्यालय स्तर पर
सम्बन्धित नहीं है।
खोये/पाये वस्तुओं की सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही
थाना स्तर पर
तत्काल
अन्य कार्यालय स्तर पर
तत्काल
शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की जांच प्रक्रिया
थाना स्तर पर
10 कार्य दिवस
(जिलाधिकारी से पुलिस कार्यालय को आवेदन पत्र अग्रसारित होने के बाद 03 कार्य दिवस के अन्दर थानों को प्रेषित किया जायेगा, तदोपरान्त 07 दिन के अन्दर सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा)
अन्य कार्यालय स्तर पर
- डी.सी.आर. बी. स्तर पर - 03 कार्य दिवस
- क्षेत्राधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर - 03 कार्य दिवस
- पुलिस अधीक्षक स्तर पर कुल (प्राप्ति व प्रेषण) - 04 कार्य दिवस
(कुल 20 कार्य दिवस थाना सहित)
नोट - शस्त्र लाइसेंस हेतु सामान्यत: स्थानीय अभिसूचना इकाई से जांच की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त जांच के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
न्यायालय से प्राप्त तामीला / अनुपालन आदेश पर कार्यवाही
थाना स्तर पर
न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर
(यथानिर्दिष्ट अन्य मामलों में 05 कार्य दिवस)
अन्य कार्यालय स्तर पर
यथानिर्दिष्ट
चरित्र सत्यापन (पीवीआर, एमवीआर, पीआर.वी.आर. आदि)
थाना स्तर पर
07 कार्य दिवस
अन्य कार्यालय स्तर पर
- जिलाधिकारी / अन्य कार्यालय से प्राप्ति के एक दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जायेगा।
- थाने से वापस आने के बाद स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल.आई.यू) कार्यालय स्तर पर-03 कार्य दिवस(अभिलेख के अनुसार आख्या। विशेष प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट आदेश पर ही मौके पर जांच)
- थाना / अभिसूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 04 दिन के अन्दर वापस सम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा।
(कुल 15 कार्य दिवस)
अप्राकृतिक / दैनिक आपदा में मृत्यु पर अपेक्षित कार्यवाही
थाना स्तर पर
तत्काल
अन्य कार्यालय स्तर पर
तत्काल
चालान
थाना स्तर पर
24 घन्टे में पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रेषित करना
अन्य कार्यालय स्तर पर
03 कार्य दिवस में न्यायालय में दाखिल करना
सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित अनुमति / अनुशंसा
थाना स्तर पर
12 घंटा
अन्य कार्यालय स्तर पर
03 कार्य दिवस
नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु एक स्तर से दूसरे स्तर को पत्रादि अधिकतम 03 कार्य दिवस में अग्रसारित कर दिये जाये।